शनिवार, 13 जून 2020

सरकार ने दी राहत, रिटर्न नहीं भरने पर विलम्ब शुल्क नहीं देना होगा

नई दिल्ली । कोरोना संक्रमण के बीच हुई जीएसटी जीएसटी परिषद की बैठक में राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोरोना संकट के पहले जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच के अवधि में कई लोगों की रिटर्न फाइलिंग बची हुई है। ऐसे लोग जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है लेकिन उन्होंने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है. उनको विलम्ब शुल्क नहीं देना होगा।


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