- |
ग्वालियर | |
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे के स्थान पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। यह संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा। |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें