मंगलवार, 14 दिसंबर 2021

आदतन अपराधी सतेन्द्र उर्फ साडा रावत जिला बदर

ग्वालियर | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदतन अपराधी सतेन्द्र उर्फ साडा रावत को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है।  

    जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदतन अपराधी सतेन्द्र उर्फ साडा रावत निवासी ग्राम चिटौली थाना बेलगढ़ा को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से 6 माह तक की अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। आदतन अपराधी सतेन्द्र उर्फ साडा रावत के खिलाफ बेलगढ़ा थाने में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

 

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