ग्वालियर। उपचुनाव के चलते स्टार प्रचारकों के आगमन के दौरान अस्थाई हेलिपैड के लिए मेला ग्राउंड को निर्धारित किया गया है। इसके लिए 10 हजार रुपये एक बार हैलिकॉप्टर उतारने के लिए जमा कराने होंगे और सभा आयोजन से 48 घंटे पहले अनुमति का आवेदन देना होगा। अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। इस संबंध मे कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं अब जुलूस और रैली बिना अनुमति कोई भी नहीं निकाल सकेगा। इसके लिए संबंधित एसडीएम और एडीएम से अनुमति प्राप्त करना होगी। इसके साथ ही कोलाहल अधिनियम के तहत ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए पहले अनुमति प्राप्त करना होगी। नामांकन के लिए किसी भी दल-प्रत्याशी द्वारा निकाली गई यात्रा-जुलूस में दो से अधिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी। नामांकन भरते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की सीमा में केवल दो वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रत्याशी के साथ दो ही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे।
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