मंगलवार, 17 नवंबर 2020

प्रदेश में लव जिहाद  पड़ेगा महंगा, पांच साल की कैद होगी


भोपाल। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज मंगलवार को कहा लव जिहाद को रोकने के लिए प्रदेश में नया कानून बनाया जा रहा है। आगामी विधानसभा सत्र में इसके लिए नया कानून लाया जाएगा। इसमें पांच साल की सजा का प्रावधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजी-राजी धर्मातरण कर विवाह करना चाहता है तो उसे एक माह पहले कलेक्टर के सामने आवेदन करना होगा।


गृहमंत्री ने कहा कि यदि एक माह का नेटिस नहीं दिया जाता तेl पीडित परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें सहयोगी को भी आरोपी बनाया जाएगा। पांच साल की कठोर सजा का इसमें प्रावधान किया जा रहा है। इसका मसौदा तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि जबरन धर्मान्तरण गैर कानूनी होगा और सरकर इसे हर हाल में रोकने के लिए वचनबद्ध है। यह कानून सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं लड़कों के लिए भी होग। उन्होंने कहा कि इसमें गैर जमानती धारा के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मध्यप्रदेश में इस कानून के आने के बाद लड़कियों को बहला-फुसलाकर शादी करने जैसी घटनाओं पर रेक लगेगी। मध्यप्रदेश में लव जेहाद को रोकने के लिए अभी कोई कठोर कानून नहीं है और अभी इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं, प्रदेश में सियासी भूचाल खड़ा हो जाता है l


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