महाराष्ट्र कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है. राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि रेड जोन में भी दुकानें खुली रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में ही बस पाबंदी लागू रहेगी. यह आदेश सोमवार से लागू होगा.
कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट जोन महाराष्ट्र में व्यापक स्तर पर बनाए गए हैं, ऐसे में केवल रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं. लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने देश की चिंता बढ़ा दी है.
एमएमआर और पीएमआर क्षेत्रों में दुकानों कुछ शर्तों के साथ खोली जाएंगी. स्टैंड अलोन शॉप को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी. मॉल और प्लाजा में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी. केवल गैर जरूरी कमोडिटीज की 5 दुकानें ही हर लेन में खुली रहेंगी. जरूरी दुकानों के लिए संख्या नहीं निर्धारित की गई है सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. शराब की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी, जो किसी भी मॉल और रेस्त्रां का हिस्सा नहीं होंगी. सलून की दुकानों पर पाबंदी लागू रहेगी. दुकानों के खोले जाने का समय स्थानीय प्रशासन ही निर्धारित करेगा. मौजूदा हालात हो देखते हुए ही प्रशासन फैसला करेगा.
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