टीकमगढ़ जिला ब्यूरो प्रमोद अहिरवार
हितग्राही स्वयं कर सकेंगे सर्वे
आवास प्लस एप के माध्यम से ग्राम पंचायतों में किया जा रहा सर्वे
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। उक्त संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने हेतु आवास प्लस 2024 सर्वे प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जानी है। उक्त सर्वे का कार्य 31 मार्च 2025 के पूर्व किया जाना है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि सर्वे का कार्य शासन द्वारा निर्धारित समयसीमा में पारदर्शिता के साथ कराना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजनान्तर्गत लाभ से वंचित नहीं रहे।
हितग्राही स्वयं कर सकेंगे सर्वे
शासन द्वारा उक्त सर्वे को और प्रभावी बनाने हेतु हितग्राही द्वारा स्वयं के मोबाईल से अपना नाम जोड़ने की सुविधा दी गई है। हितग्राही द्वारा स्वयं के मोबाइल से अपने आधार नंबर को दर्ज करते हुए फेस अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना नाम जोड़ा जा सकेगा। उक्त सूची अलग से प्रदर्शित होगी, जिस पर भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।
निम्न परिवार रहेंगे सर्वे से बाहर
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़े जाने हेतु निम्नानुसार परिवारों का सर्वे से बहिर्वेशन रहेगा।
पक्की छत या पक्की दीवार वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवारों और दो से अधिक कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को बाहर रखा जायेगा। शेष परिवारों मे से सूचीबद्ध 10 मापदण्डों में से किसी एक मापदण्डो को पूरा करने वाले सभी परिवार स्वतः ही बाहर हो जाते हैं, मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन, मशीनीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण, 50,000 रूपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, किसी भी परविार में सरकारी कर्मचारी के रूप में सदस्यी, सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यमों वाले परिवार,परिवार का कोई भी सदस्यै प्रतिमाह 15,000 रूपये से अधिक कमाता है, आयकर का भुगतान (इनकम टैक्स), व्यरवसायिक कर का भुगतान, 2.5 एकड़ से उससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक हो, 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का मालिक हो।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को उपरोक्तानुसार बहिष्करण मापदण्डों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराते हुए समयसीमा में सर्वे पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये। सर्वेक्षित परिवारों का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा।f
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें