ग्वालियर। जिला प्रशासन ने एक दिन पहले भले ही विभिन्न सेक्टरों के कारोबारियों और प्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठकें की लेकिन फिलहाल राहत और छूट को सब्जी-किराना तक ही सीमित रखा गया है। सोमवार को प्रशासन ने किराना और स्टैंड अलोन शॉप को पांच घंटे की छूट देते हुए आगामी आदेश तक खोल दिया है। सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक किराना की सभी दुकानें और दाल बाजार की थोक-खेरीज दुकानें एकएक दिन छोड़कर खुलेंगी। वहीं आदेश में ट्रांसपोर्ट नगर को खोला गया है तो मांस-मछली के कारोबार को फिलहाल बंद कर दिया है। आवासीय परिसर और मोहल्लों में स्थितस्टैंडअलोन दुकानें जैसे स्टेशनरी,बैट्री, इंवर्टर आदि की दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं सब्जी और फल का सिस्टम पहले ही तरह ही है। सरकारी सभी दफ्तरों और प्रायवेट को 33 प्रतिशत स्टाफ के साथखोला गया है।
यह प्रतिबंध से मुक्त रहेगा
रात 12 बजे से सबह 4 बजे तक:पुरानी छावनी की फल मंडी खुलेगी। यहां फुटकर विक्रेताओं को विक्रय किया जा सकेगा।
सुबह 6 बजे से 9 बजे तक: दूध,ब्रेड,टोस्ट व अंडे की दुकानें खुलेंगी। शहर व ग्रामीण की थोक व खेरीज दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी।
सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे अति आवश्यक वस्तुओं कोई-कॉमर्स के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। आईटी पार्ट,इलेक्ट्रिक,इलेक्ट्रोनिक की दुकानं एवं गोदाम केवल होम डिलेवरीही कर सकेंगी।
सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे सभी थोक वखेरीज मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। शहर व ग्रामीण की थोक व खेरीज दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी।
सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे अति आवश्यक वस्तुओं कोई-कॉमर्स के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। आईटी पार्ट,इलेक्ट्रिक,इलेक्ट्रोनिक की दुकानं एवं गोदाम केवल होम डिलेवरीही कर सकेंगी।
सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे सभी थोक व खेरीज मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप भी इसी समय तक खुल सकेंगे। सुबह 7 से 12 बजे: जिले की सभी निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री, सीमेंट, लोहा, स्टील, सेनेट्री, वुडन, पेंट, हार्डवेयर आदिशखुलेगा। सुबह 7 बजे से 12 बजे:आवासीय परिसरों एवं मोहल्लों में स्थित सभ एकल दुकानें जैसे स्टेशनरी, किताबें, इंवर्टर, बैटरी खलेंगी लेकिन बाजारों की बंद रहेंगी।
नगर निगम से ट्रेड लायसेंस प्राप्त सभी ऑटो मोबाइल शोरूम विक्रय . वसर्विसिंग के लिए खुलेंगे। पुलिस से संबंधित सामग्री की दुकानें भी खुलेंगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे ट्रांसपोर्ट नगर खुलेगा। सभी ट्रक भदौरिया पेट्रोल पंप से एंट्री लेंगेव सुदर्शन पंप से बाहर निकलेंगे। पूरे दिनःअत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा लेकिन उसमें दो ड्रायवर व एक क्लीनर के अलावा और कोई नहीं सवार हो सकेगा। निर्धारित समयनुसार:33 प्रतिशत स्टाफ के साथ उद्योग व कंपनियां चालू रहेंगी। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सभी उद्योग, सह उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र के अनुमति प्राप्त उद्योग चालू रहेंगे। उद्योगों के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी सिर्फ उद्योग शुरू करने से नईदुनिया पहले जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सकेंगे। को लिखित में सूचना व स्टाफ की निर्माण संख्या देना होगी। सभी केंद्र व राज्य के कार्यालय,बैंक,सीएससी सेंटर, बीमा हार्डवेयर कंपनियां,दूर संचार कंपनियों के आउटलेट खुले रहेंगे। सभी प्रायवेट कार्यालय 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। निर्धारित समय अनुसार:गैस एजेंसियां खुली रहेंगी और पीडीएस दुकानें जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्णय के आधार पर खुलगी।
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