धारा-144 के तहत आदेश जारी
ग्वालियर |कोविड-19 के तहत जिले में लागू लॉकडाउन अवधि हेतु जारी विस्तृत गाइडलाइन के तहत जारी आदेशों की शनिवार को समीक्षा उपरांत कॉपी, किताब, स्टेशनरी का विक्रय होम डिलेवरी के माध्यम से करने का आदेश जारी किया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट किशोर कन्याल द्वारा धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया गया है। पूर्व में लॉकडाउन अवधि हेतु जो जारी विस्तृत गाइडलाइन के तहत जो आदेश जारी किए गए थे, उनकी समीक्षा उपरांत कॉपी, किताब, स्टेशनी एवं स्टडी मटेरियल का विक्रय होम डिलेवरी के माध्यम से किया जा सकेगा। जबकि पान, तम्बाकू, गुटखा आदि का विक्रय एवं सार्वजनिक स्थलों पर इनका सेवन पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन इनका उत्पादन एवं परिवहन किया जा सकेगा । होम डलेवरी हेतु माध्यम एमपीसीसीआई एप्स http://play.google.com/store/aps/details? Id=com.mpcci.maadhyam से भी ऑर्डर करके मंगवाया जा सकता है।
यह आदेश 16 मई 2020 की रात्रि 12 बजे से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 में वर्णित अनुसार दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।
रविवार, 17 मई 2020
कॉपी, किताब एवं स्टेशनरी का विक्रय होम डिलेवरी से होगा
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