उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है. सोमवार 4 मई से उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री की जा सकेगी. लॉकडाउन के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की बिक्री पर छूट दी गई है. हालांकि हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. वहीं होटल और रेस्टोरेंट के बार में फिलहाल शराब नहीं बेची जा सकेगी.यूपी सरकार ने शराब की बिक्री के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है. सरकार ने बताया कि आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब बिक्री के निर्देश दिए गए हैं. एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही शराब खरीद सकेंगे.
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