होर्डिंग बैनर बोर्ड पर दिए गए नोटिस स्थगित किये जाये और इसकी जागरूकता क़ी जाये जिसको परमिशन लेना आवश्यक होगा वह परमिशन लेगा इसके बिना यदि बसूली क़ी गईं तो सहन नहीं: चैम्बर
गारबेज शुल्क पर चरणबद्घ आंदोलन की श्रंखला में एमपीसीसीआई ने सांसद- विवेक नारायण शेजवलकर जी को सौंपा ज्ञापन
ग्वालियर 5 मार्च । भोपाल, इंदौर, जबलपुर से ज्यादा गार्बेज शुल्क ग्वालियर में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। गार्बेज शुल्क क़ी दरें युक्तियुक्त हों और जो शहरवासी गारबेज शुल्क ज्यादा जमा कर चुके हैं, उनका समायोजन हो। वहीं अपनी जगह पर स्वयं के व्यापार के लिए बोर्ड/होर्डिंग/बैनर/दीवाल पर पेंट करके लिखवाना कोई अपराध नहीं है। इसके लिए बिना कोई पूर्व सूचना के लाखों रूपये के नोटिस भेजकर व डोल बजाकर वसूली क़ी कार्यवाही करना तुगलकी फरमान की तरह है। यदि विज्ञापन नियम के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो तो नगर निगम पहले इसकी जानकारी दे और उसके बाद भी व्यापारी उचित प्रक्रिया नहीं अपनाता है तब उचित कार्यवाही की जाना चाहिए। वसूली के लिए डोल बजाना व्यापार में अशुभ होता है और यदि यह कार्यवाही नहीं रोकी गई तो सड़कों पर आकर विरोध किया जायेगा। यह बात आज चेम्बर प्रतिनिधिमंडल ने सांसद- श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी को ज्ञापन सौंपते हुए कही।
गारबेज शुल्क पर चरणबद्घ आंदोलन की श्रंखला में म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्बारा रविवार को प्रात: 10.30 बजे ग्वालियर सांसद-श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी को गारबेज शुल्क को युक्तियुक्त किए जाने एवं एम.पी. आउटडोर मीडिया नियम-2017 के तहत की जाने वाली कार्यवाही से पहले व्यापारियों को जागरूक किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
चेम्बर प्रतिनिधिमण्डल ने सांसद महोदय को अवगत कराया कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर से ज्यादा गारबेज शुल्क ग्वालियरवासियों पर आरोपित किया गया है। इस शुल्क को युक्तियुक्त किए जाने का प्रस्ताव चेम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बनी सहमति अनुसार राज्य शासन के अनुमोदन हेतु निगम द्बारा प्रेषित किया गया है, जिसका अनुमोदन आज दिनांक तक नहीं किया गया है। गारबेज शुल्क को युक्तियुक्त किए जाने तक चेम्बर का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं एम.पी. आउटडोर मीडिया नियम-2017 की अभी व्यापारियों को जानकारी नहीं है। निगम द्बारा सीधे नोटिस व्यापारियों को दिये जा रहे हैं और पेनाल्टी लगाई जा रही है। पहले व्यापारियों को जागरूक किया जाए और जो नोटिस दिये गये हैं, उन्हें वापिस लिया जाये। साथ ही, व्यापारियों को 12 मार्च तक का समय बोर्ड/होर्डिंग/बैनर/दीवाल पर पेंट आदि हटाने के लिए दिया जाए। वहीं डोल बजाकर राशि वसूलने पर चेम्बर ने घोर आपत्ति जताई क्योंकि डोल बजाकर वसूली करना व्यापार के लिए अशुभ होता है।
सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी ने चेम्बर प्रतिनिधिमण्डल की बातों को गंभीरता से सुना और निगमायुक्त महोदय को मोबाइल करके निर्देशित किया ़कि आगामी परिषद क़ी बैठक में गारबेज शुल्क के युक्तियुक्त करण का स्पष्ट प्रस्ताव जाये, जिसमें युक्तियुक्तकरण के साथ जिन्होंने अधिक गारबेज शुल्क दिया है, उसका कैसे समायोजन होगा ? वह भी स्पष्ट हो, जिससे फिर कोई विसंगति शेष नहीं रह जाये। वहीं व्यापारियों को अपने परिसर में लगे बोर्ड/होर्डिंग/बैनर/दीवाल पर पेंट आदि को हटाने के लिए 12 मार्च तक का समय दिया जाये। उसके पश्चात् ही विज्ञापन अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्यवाही क़ी जावे।
प्रतिनिधिमण्डल में अध्यक्ष-डॉ प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमंत गुप्ता, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल सहित कार्यकारिणी समिति/चेम्बर सदस्यगण-सर्वश्री आशीष जैन, अरूण गुप्ता, दीपक जैन, शिवरतन सिधवानी, घनश्याम नागवानी, रवि मित्तल, मनोज भाटिया, श्याम रोहिरा, धर्मेश गुप्ता, मुकेश गोयल, अनूप साहू, अभिषेक चतुर्वेदी, सतीश गर्ग, दीपक श्रीचंद जैसवानी, ओमप्रकाश गुप्ता, संजय कुमार जैन, रमेश कुमार, अनिल आनंद, पुरुषोत्तम गुप्ता, नारायण बृजवासी, दिनेश अग्रवाल, वासुदेव आडवाणी, डॉ विनोद जैन, अभिषेक गोयल सनी, सुशांत सिंघल, विनोद गिड़वानी, अनिल दुबे, दीपक गर्ग, अजय कुमार जाजू, संतोख सिंह, संजय अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, गिरधारीलाल चावला, धर्मेंद्र जैन, माधव अग्रवाल आदि शामिल थे।
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