
बिहार के 33 जिलों में खुलेंगे सैलून-चलेंगी टैक्सी, रेड जोन में शर्तों के साथ छूटशॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदारी करते ग्राहक (PTI)
बिहार में ग्रीन-ऑरेंज जोन इलाके में खुलेंगे सैलूनग्रीन जोन में बस-टैक्सी-ऑटो-रिक्शा चल सकेंगेबिहार के रेड जोन के 5 जिलों में जारी रहेंगी पाबंदी

लॉकडाउन के फेस-3 के साथ ही बिहार के ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया है, जहां सोमवार से बहुत हद तक छूट दे दी गई है जबकि रेड जोन में कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है. ऑरेंज जोन में शामिल 33 जिलों में ई कॉमर्स से कोई भी सामान मंगाया जा सकेगा, यहां टैक्सी और ऑटो चल सकेंगे. दोनों जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने, बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. हालांकि, बिहार के हॉटस्पॉट इलाके में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है.
केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए बिहार सरकार ने व्यक्तिगत चार पहिया वाहन (चालक के अलावा दो यात्री) और दो पहिया वाहन (अकेले) की अनुमति होगी. शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक सामान की दुकानें, मॉल, बाजार और बाजार परिसर खोलने की अनुमति नहीं होगी.
शहरी इलाकों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), निर्यात केन्द्रित इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दे दी गई है.
बिहार के रेड जोन जिलों में छूट
बिहार के पांच जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है. जिसमें मुंगेर सहित पटना, रोहतास, बक्सर और गया शामिल है. रेड जोन में अभी कई प्रकार की सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा. रेड जोन में निषिद्ध क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी. मोबाइल, व स्टेशनरी और कपड़े की दुकानें खुलेगी. 33 फीसदी स्टाफ के साथ निजी कार्यालय खुलेंगे. इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर सेवाएं शुरू हो सकेंगी. आईटी सेवाएं और डेटा कॉल सेंटर खुलेंगे, जहां साइट पर श्रमिक होंगे वहां काम शुरू होगा