ग्वालियर । शहर के व्यापारिक संगठनों के आग्रह पर कलेक्टर ने जूता, कपडा और होजरी गारमेंट की दुकानों को साफ सफाई के लिये सशर्त अनुमति प्रदान की है। अनुमति के अनुसार, फुटवियर (चप्पल-जूता) व्यापार एवं लोहा व्यवसाय 14.5.2020 गुरूवार प्रातः 08.00 से दोप, 12.00 बजे तक, कपडा व्यवसाय (थोक एवं खेरीज) 15.5.2020 शुकधार प्रातः 08.00 से दोप. 12.00 बजे तक एवं 16.5.2020 शनिवार प्रातः 08.00 से दोप. 12.00 बजे तक रेडीमेड गारमेट्स एवं होजरी को अनुमति रहेगी।
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