गुना | वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) के चलते मध्यप्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को महानिदेशक जेल द्वारा सामान्य छु्ट्टी के लिये प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की गयी थी। महामारी के प्रकोप से सावधानी रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश की जेलों में निरूद्ध बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने का समर्थन करती है। छुट्टी में संशोधन करते हुए महानिदेशक जेल द्वारा पूर्व में स्वीकृत 60 दिवस की आपात छुट्टी के स्थान पर 120 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त मामले में बंदी को एक बार में अधिकतम 120 दिवस की अवधि के लिए छुट्टी की पात्रता प्रदान की जाती है। इस आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जाएगी।
इस आशय की जानकारी में उप अधीक्षक जिला जेल रामलाल सहलाम ने बताया कि पूर्व में आपात छु्ट्टी पर रिहा हुए बंदियों को वस्तुस्थिति ज्ञात हो इस उद्देश्य से यह जानकारी जारी की गयी है।
मंगलवार, 19 मई 2020
कैदियों को अधिकतम 120 दिवस की अवधि के लिए छुट्टी की पात्रता
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