गुना | मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 5 (4) के अंतर्गत प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को 3 मई 2020 तक बंद रखने के आदेश जारी किये गये थे, में वृद्धि करते हुए राज्य शासन द्वारा अब सिनेमाघरों को 17 मई 2020 तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
शनिवार, 2 मई 2020
राज्य शासन द्वारा सिनेमाघरों को 17 तक बंद रखने आदेश जारी
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