ग्वालियर. पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत नगरीय क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीयन 25 जून तक हो सकेगा। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन नि:शुल्क होगा।
नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन ने बताया कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत शहर के पथ विक्रेताओं का व्यवसाय बढ़ाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा दस हजार रुपए का लोन दिया जा रहा है। पथ विक्रेता हितग्राही अपना पंजीयन किसी भी एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। हितग्राही को अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी कार्ड, बैंक खाता की छाया प्रति एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा।
रविवार, 21 जून 2020
पथ विक्रेता लोन के लिए पंजीयन 25 तक होंगे
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