शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

कोरोना योद्धा आंगनवाड़ी स्टाफ का महिला बाल विकास मंत्री ने किया सम्मान


ग्वालियर। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त जिले के एक दर्जन आदतन अपराधियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। इनमें से 8 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। साथ ही 4 अपराधियों को सदाचार बरतने के लिए 50-50 हजार रूपए के बंध पत्र संबंधित पुलिस थानों में प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा हर माह की पहली एवं 15 तारीख को संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी भी देनी होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने लोक शांति एवं जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है। 


जिला बदर किए गए अपराधियों को 6 माह की अवधि के लिए ग्वालियर जिला सहित समीपवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। इन जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के बाद आरोपियों को अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से संबंधित पुलिस थाना को अनिवार्यत: देनी होगी।


 


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