शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

मुहर्रम पर नहीं निकलेगा ताजियों का जुलूस

नई दिल्ली l सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुहर्रम के ताजियों को निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस मांग को नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे लोगों का स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी जोखिम में पड़ सकती है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि मुहर्रम के मौके पर ताजियों का जुलूस निकालने की अनुमति यदि दी जाती है और संक्रमण फैलता है तो इसके लिए समुदाय विशेष को जिम्मेदार माना जाएगा।


न्यायालय ने लखनऊ के याचिकाकर्ता से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी याचिका ले जाने को कहा। मुहर्रम पर ताजियों का जुलूस निकालने को लेकर अनुमति मांगने वाली याचिका शिया नेता सैयद कल्बे जवाद ने दायर की थी। इधर हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह शरीफ के प्रमुख कासिफ निजामी ने जाएगा। न्यायालय ने लखनऊ के याचिकाकर्ता से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी याचिका ले जाने को कहा। मुहर्रम पर ताजियों का जुलूस निकालने को लेकर अनुमति मांगने वाली याचिका शिया नेता सैयद कल्बे जवाद ने दायर की थी। इधर हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह शरीफ के प्रमुख कासिफ निजामी ने कहा है कि दिल्ली में ताजियों के जुलूस निकालने का सिलसिला मुगलकाल से ही चला आ रहा है। इस बार 700 साल में पहली बार मुहर्रम के मौके पर यह जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना व वी रामासुब्रह्मण्यम इस मामले की सुनवाई कर रहे थे।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Featured Post

सूर्य का मिथुन में प्रवेश से मंगल एवं शनि षडाष्टक योग कही प्राकृतिक प्रकोप अति वर्षा से हानि

  ग्रहों का राजा सूर्य हर माह एक राशि से दूसरी राशि में संक्रांति करता 12 महीने में पूरी बारह राशियों का भ्रमण कर लेता। ज्योतिष शास्त्र में ...