मंगलवार, 28 सितंबर 2021

सम्पत्ति कर औरं गारबेज शुल्क को अलग कर, 6 प्रतिशत छूट के साथ सम्पत्ति कर जमा 31 अक्टूबर तक किया जाएः एमपीसीसीआई

निगमायुक्त कार्यालय में निगमायुक्त  किशोर कान्याल  से एमपीसीसीआई के प्रतिनिधिमण्डल ने की भेंट

रविकांत दुबे AD News 24

ग्वालियर। संपत्ति कर एवं गारबेज शुल्क को पृथक करने की मांग के साथ 6 प्रतिशत छूट के साथ सम्पत्ति कर जमा करने की तिथि को 30 सितम्बर से बढाकर 31 अक्टूबर किए जाने को लेकर म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री का प्रतिनिधिमण्डल निगमायुक्त-श्री किशोर कान्याल से मिला। इस अवसर पर एमपीसीसीआई अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन एवं कोषाध्यक्ष वसंत अग्रवाल उपस्थित रहे।  एमपीसीसीआई के प्रतिनिधिमण्डल ने निगमायुक्त को अवगत कराया कि सम्पत्ति कर एवं गारबेज शुल्क के पृथक न होने के कारण शहरवासी सम्पत्ति कर जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इन्हें शीघ्र ही पृथक किया जाए। साथ ही, इन दोनों के पृथक होने के पश्‍चात 2 दिवसीय संपत्ति कर शिविर चेम्बर भवन में आयोजित किया जाए व 6 प्रतिशत छूट के साथ सम्पत्ति कर जमा करने की तिथि को 30 सितम्बर से बढाकर 31 अक्टूबर किया जाए।

निगमायुक्त- किशोर कान्याल द्बारा सम्पत्ति कर एवं गारबेज शुल्क के पृथक होने के पश्‍चात दो दिवसीय सम्पत्ति कर शिविर चेम्बर भवन में आयोजित करने की सहमति प्रदान की तथा 6 प्रतिशत छूट के साथ सम्पत्ति कर जमा करने की तिथि को बढाने पर भी शीघ्र निर्णय लेने का आश्‍वासन दिया गया।


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