ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लॉकडाउन-4.0 के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया है। व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों में लॉकडाउन-3.0 की तरह की काम होगा।
गत दिवस केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन-4.0 की नई गाइडलाइन जारी की थी। नई गाइडलाइन के अनुसार कोर्ट में काम होने की उम्मीद थी, लेकिन हाईकोर्ट ने लॉकडाउन-3.0 की व्यवस्था को जारी रखा है। जिला कोर्ट दो पालियों में ही खुलेगा। जरूरी केस ही सुने जाएंगे। साथ ही फाइनल हेयरिंग के केसों की सुनवाई होगी। जिनमें पक्षकार को बुलाने की जरूरत नहीं होगी।
ई-फाइलिंग करनी होगी
हाईकोर्ट में अभी तक अधिवक्ता ई- मेल के माध्यम से पिटीशन फाइल कर रहे थे, जिससे तकनीकी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने ई-फाइलिंग की व्यवस्था की है। वेबसाइट पर ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिया गया है, उसी पर याचिका फाइल हो सकेगी।
मंगलवार, 19 मई 2020
कोर्ट में 31 मई तक वीसी से जारी रहेगी सुनवाई
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