शुक्रवार, 26 जून 2020

पैक्ड पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी का जीएसटी लगेगा

कर्नाटक में मालाबार पराठे पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के बाद अब गुजरात में पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी जीएसटी देने का फरमान आया है. पराठे की तरह इस बार भी यह सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना है.


 


गुजरात में टैक्स मामलों के अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने यह स्पष्ट किया है कि पैक्ड रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी का वस्तु एवं सेवा कर GST लगेगा


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