ग्वालियर | वर्तमान में कोविड-19 महामारी का प्रकोप होने के कारण नेशनल लोक अदालत का आयोजन नहीं हो पा रहा है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक माह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
उक्त अनुक्रम में 7 नवम्बर शनिवार को उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। विमल प्रकाश शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार द्वारा बताया गया कि उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु न्यायाधिपति श्री विशाल मिश्रा एवं जे.डी. सूर्यवंशी सीनियर एडवोकेट की खण्डपीठ गठित की गई है। लोक अदालत में न्यायालय के समक्ष लंबित मोटर दुर्घटना क्लेम से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण के निराकरण होने पर पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापस प्राप्त कर सकते हैं।
बुधवार, 4 नवंबर 2020
हाईकोर्ट ग्वालियर में 7 नवम्बर को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन
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