शुक्रवार, 8 मई 2020

श्रम कानून में किया संशोधन, कारखानों का तीन महीने तक नहीं होगा निरीक्षण


कारखानों में काम करने की शिफ्ट अब 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की कर दी गई है. साथ ही कारखानों, दुकानों, ठेकेदारों, बीड़ी निर्माताओं, मोटर परिवहन कर्मकार, मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम में आने वाली निर्माण एजेंसियों का पंजीयन और लाइसेंस भी अब एक दिन में ही मिल सकेगा. कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण अब एक साल की बजाय दस साल पर कराया जा सकेगा. यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को की


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए कारखानों का पंजीयन/ लाइसेंस जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था होगी. स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सिर्फ एक बार पंजीयन कराना होगा. नवीनीकरण करवाने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने दुकानदारों को भी राहत देते हुए कहा कि दुकानें खोलने के लिए निर्धारित समय-सीमा में भी बदलाव किया गया है. बाजारों में भीड़ न हो, इसके लिए प्रदेश में दुकान खुले रहने का समय सुबह 8 से रात 10 बजे तक की जगह सुबह 6 से रात 12 बजे तक कर दिया गया है.



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